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रायपुर। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ में प्याज की भण्डारण सीमा तय किया है। इस संबंध में खाद्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के व्यापारी 250 क्विंटल सीमा तक एवं कमीशन अभिकर्ता 20 क्विंटल प्याज का स्टाक रख सकेंगे। राज्य में स्टाक लिमिट की सीमा 31 दिसम्बर 2020 तक प्रभावशील रहेगी। राज्य शासन द्वारा यह निर्णय प्रदेश में प्याज की बढ़ती कीमत को देखते हुए आमजनों को उचित मूल्य पर प्याज उपलब्ध कराने के लिए लिया गया है। शासन द्वारा इसके पूर्व प्याज की उपलब्धता एवं बाजार भाव के निगरानी करने के संबंध में कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। विभिन्न जिलों में प्याज की उपलब्धता एवं बाजार भाव की निगरानी की जा रही है। साथ ही विभिन्न प्रतिष्ठानों में खाद्य विभाग द्वारा जांच की जा रही है।
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