छत्तीसगढ़। कोण्डागांव कार्यालय जिला कोषालय अधिकारी द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक (653/557/वित्त नियम/4/2020) के तहत् पेंशनरों द्वारा माह नवम्बर 2020 में प्रस्तुत किये जाने वाले जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय-सीमा में 26.02.2021 तक छूट प्रदान की गई थी। चूंकि उक्त अवधि अब समाप्त हो गई है जिसके कारण बैंकों द्वारा फरवरी 2021 उपरान्त अद्यतन जीवन प्रमाण के अभाव में पेंशन भुगतान करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः ऐसे पेंशनरों जिनका जीवन प्रमाण पत्र के अभाव में बैंक द्वारा पेंशन के भुगतान में दिक्कत हो रही है, वे संबंधित बैंक में अपना जीवन प्रमाण पत्र पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं। जिससे की उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। यह भी निर्देशित किया गया है कि ऐसे पेंशनर जिस बैंक से पेंशन प्राप्त कर रहे थे, उसी बैंक में जाकर जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार जो पेंशनर 'आभार आपकी सेवाओं का' के माध्यम से ऑनलाईन पेंशन अन्य बैंक से प्राप्त कर रहे हैं, वे भी भारतीय स्टेट बैंक शाखा में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।