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कोरोना का कहर
छत्तीसगढ़। लॉकडाउन अवधि में अवैध पास के आधार पर कोरोना वैक्सीन लगवाने के मामले में अम्बिकापुर निवासी पीयूष कुमार त्रिपाठी के विरुद्ध थाना अम्बिकापुर में धारा 420 एवं 419 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
अम्बिकापुर थाना प्रभारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार त्रिपाठी के द्वारा वर्ष 2020 के लॉकडाउन अवधि के दौरान जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना फाइटर का पास जारी किया गया था,जिसके आधार पर स्वयं को कोरोना फ्रंटलाईंन वर्कर बताते हुए छलपूर्वक उसने जिला चिकित्सालय अम्बिकापुर में 27 मार्च को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व भी पीयूष कुमार त्रिपाठी के द्वारा लॉकडाउन नियमो के उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया गया है।
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