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रायपुर। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का आदेश जारी हो चूका है। आदेश जारी होने के बाद आदेश के तीसरे बिंदु में संशोधन किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का आदेश 26 जून को जारी किया गया था। आदेशानुसार प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने के बाद उसे अवैध करार दिया जाता, लेकिन आदेश के तीसरे बिंदु जिसमें वैधता समाप्ति की सूचना दी गई थी, उसे संशोधित किया गया है। संशोधन के बाद सिमित वैधता को आजीवन वैध करार दिया गया है। अब जिन प्रमाण पत्रों की वैधता समाप्त हो चुकी है उसे आजीवन वैध कर दिया गया है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में वर्ष 2011 की मार्गदर्शिका में एक बार परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी के लिए प्रमाण पत्र की वैधता अवधि अधिकतम 7 वर्षों तक के लिए निर्धारित थी, जिसे अब शिक्षा विभाग ने विलोपित कर दिया है।