छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ : कोरोना वायरस के चलते जिले के 07 गांव एवं शहरी क्षेत्र का एक वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित

Deepa Sahu
4 May 2021 10:11 AM GMT
छत्तीसगढ़ : कोरोना वायरस के चलते जिले के 07 गांव एवं शहरी क्षेत्र का एक वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित
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कोरोना का कहर

छत्तीसगढ़: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी कर बेमेतरा जिले के तहसील बेमेतरा के ग्राम-लोलेसरा एवं शहरी बेमेतरा वार्ड क्र.-07 मे कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम-लोलेसरा एवं बेमेतरा वार्ड क्र.-07 को माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। तहसील बेमेतरा के प्रभारी अधिकारी नायब तहसीलदार बेमेतरा श्री राजकुमार मरावी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व बेमेतरा श्री दुर्गेश कुमार वर्मा हांेगे। विकासखण्ड बेरला के ग्राम-झलमला एवं सांकरा मे कोरोना पाॅजिटिव के केस पाये जाने के कारण दोनो गांव को माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। तहसील बेरला के प्रभारी अधिकारी नायब तहसीलदार श्री पौरस वेन्ताल एवं पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बेरला श्री संदीप ठाकुर होंगे। इसी प्रकार विकासखण्ड साजा के ग्राम-मरतरा एवं नावागांवकला मे कोरोना पाॅजिटिव के केस पाये जाने के कारण दोनो गांव को माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वि.ख. साजा के प्रभारी अधिकारी नायब तहसीलदार श्री चंद्रशेखर चंद्राकर एवं पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व साजा श्रीमती रश्मि ठाकुर होंगे। विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम-नारायणपुर एवं ईटाई मे कोरोना पाॅजिटिव के केस पाये जाने के कारण दोनो गोव को माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। विकासखण्ड नवागढ़ के प्रभारी अधिकारी तहसीलदार नवागढ़ सुश्री रेणुका रात्रे एवं पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नवागढ़ श्री दुर्गेश कुमार वर्मा होंगे।

कन्टेनमेंट जोन में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी-अत्यावश्यक वस्तुएंे एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थ्य आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर माइक्रो कन्टेनमेंट जोन मे जाने या आने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। माइक्रो कन्टेनमेंट जोन के निवासी बिना सक्षम अनुमति, अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति मे नहीं निकलेंगे। मेडिकल इमरजेन्सी के अतिरिक्त घर से बाहर नहीं निकलेंगे। उक्त चिन्हांकित क्षेत्र मे पूर्ण लाॅकडाउन रहेगा। माइक्रो कन्टेनमेंट जोन अन्तर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है, उसके लिए पृथक से इस कार्यालय द्वारा आदेया प्रसारित किये जायेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा माइक्रो कन्टेनमेंट जोन मे घर पहुच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जावेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र मे शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी, सैंपल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्थायें की जावेगी। माइक्रो कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जावेगी। एक्टीव सर्विलेंस जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गठित दल के द्वारा की जावेगी। होमआइसोलेशन में स्टीकर चस्पा एवं दवाई वितरण नगरीय क्षेत्र मे नगर पालिका अधिकारी द्वारा गठित टीम एवं ग्रामीण क्षेत्र मे सी.ई.ओ. जनपद पंचायत द्वारा गठित टीम के द्वारा किया जायेगा। कंटेनमेंट जोन माॅनिटरिंग संबंधित तहसीलदार/थाना प्रभारी करेंगे। बेरिकेटिंग हेतु बांस बल्ली ई-पीडब्ल्यूडी को उपलब्ध करने एस.डा.ओ. वन विभाग के द्वारा किया जायेगा।
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