छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ की DSP को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज
jantaserishta.com
26 Aug 2026 2:34 PM IST

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जानें पूरा मामला.
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ पुलिस की 2014 बैच की डीएसपी माधुरी धिरही को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) पद पर पदस्थापना के मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की सिंगल बेंच ने उनकी याचिका को मेरिट से रहित मानते हुए खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2026 को इस मामले में अंतिम आदेश जारी किया।
दरअसल, विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) ने एएसपी पद पर पदस्थापना के लिए माधुरी धिरही को ‘अनफिट’ घोषित किया था। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर डीपीसी के निर्णय को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि संबंधित नियमों में एएसपी पद पर पदस्थापना के लिए 15 अंकों का न्यूनतम बेंचमार्क निर्धारित नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके सेवा रिकॉर्ड में चार ‘वेरी गुड’ और एक ‘गुड’ ग्रेडिंग थी, जिससे उन्हें कुल 14 अंक प्राप्त हुए थे।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि किसी अधिकारी द्वारा पदोन्नति की पात्रता पूरी कर लेने मात्र से उसे उच्च पद पर पदस्थापना का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। अधिकारी को केवल पद के लिए विचार किए जाने का अधिकार होता है। कोर्ट ने कहा कि डीपीसी को संबंधित अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड और एसीआर के आधार पर उनकी उपयुक्तता का आकलन करने तथा सभी अधिकारियों पर समान रूप से लागू होने वाला न्यूनतम मानक निर्धारित करने का अधिकार है।
सुनवाई के दौरान सामने आया कि डीपीसी ने एएसपी पद पर पदस्थापना के लिए पात्र सभी अधिकारियों के लिए ‘गुड’ ग्रेडिंग के साथ न्यूनतम 15 अंक का मानक निर्धारित किया था। माधुरी धिरही को 14 अंक प्राप्त हुए, जिसके आधार पर डीपीसी ने उन्हें पद के लिए फिट नहीं माना। हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सकीं कि 15 अंकों का मानक उनके खिलाफ भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया गया था। साथ ही, डीपीसी के निर्णय में दुर्भावना, पक्षपात या मनमानी का कोई ठोस आधार भी सामने नहीं आया।
इन परिस्थितियों में कोर्ट ने डीपीसी के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और माधुरी धिरही की याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के साथ एएसपी पद पर उनकी पदस्थापना को लेकर दायर चुनौती पर हाईकोर्ट ने फिलहाल विराम लगा दिया है।
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