छत्तीसगढ़। जिला मुख्यालय बेमेतरा स्थित एक नामचिन निजी स्कूल के विरुद्ध श्री शत्रुहन सिंह साहू एवं अन्य पालकों द्वारा मंत्री, छ.ग. शासन, संसदीय कार्य, कृषि विकास व किसान कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी, पशुपालन, मछली पालन, जलसंसाधन व आयाकट विभाग, कलेक्टर बेमेतरा एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मे विद्यालय द्वारा विद्यालय शुल्क लिए जाने मे माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा पारित आदेश की अवहेलना, विद्यालय मे अध्ययनरत विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाओं तथा परीक्षा से वंचित किए जाने तथा विद्यालय द्वारा पालकों से अभद्र व्यवहार किए जाने की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर विद्यालय को शिकायत के संबंध मे बिन्दुवार अपने पक्ष मे अवगत कराने हेतु निर्देश किया गया है। विद्यालय द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषप्रद नही होने की स्थिति मे जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा विद्यालय के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।