छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: दुष्कर्मी पिता को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, बेटी को ही बनाया था शिकार

Nilmani Pal
3 Dec 2021 8:19 AM GMT
छत्तीसगढ़: दुष्कर्मी पिता को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, बेटी को ही बनाया था शिकार
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फैसला

बिलासपुर। बिलासपुर में एक दुष्कर्मी पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 15 साल की लड़की की मां बचपन में ही घर छोड़ कर चली गई थी। इसके बाद से ही पिता लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। कई साल तक सिलसिला चलता रहा। फिर बेटी हिम्मत कर थाने पहुंची और FIR दर्ज कराई। मामला बिल्हा थाना क्षेत्र का है। नाबालिग किशोरी जब 29 सितंबर 2020 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, तब वह 15 साल की थी। घर में छोटा भाई व बहन भी हैं। उसके पिता से परेशान होकर मां 7 साल पहले वह घर छोड़कर चली गई थी। तब से वह अपने पिता के साथ ही रह रही है। मां के जाने के बाद उसके पिता जबरदस्ती उसके साथ साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। किसी को बताने पर घर से भगा देने की धमकी देता था। इसके डर से वह किसी को कुछ नहीं बता सकी। नाबालिग लड़की ने पुलिस को बताया कि शारीरिक संबंध बनाते समय उसके छोटे भाई ने पिता को देख लिया था। इस पर उसके पिता ने उसे मारने के लिए दौड़ाया, तब उसका भाई डर के कारण घर से भाग गया था।

आरोपी पिता अपनी बेटी को जब भी घर में अकेली देखता, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। पिता के डर व धमकी से वह घबरा गई थी। इसके कारण इस घटना की जानकारी नहीं दी थी। रात में भी आरोपी पिता उसके साथ जबरिया संबंध बनाता था। आरोपी पिता अपनी सगी बेटी का रेप तो करता ही था, उसकी भाई बहू से भी उसके अवैध संबंध थे। इसी बात को लेकर झगड़े के कारण आरोपी की पत्नी घर छोड़ गई थी। मां के घर छोड़ते ही आरोपी निडर हो गया वह अपनी बेटी के साथ रेप करने लगा, साथ ही वह जेठ होते हुए अपनी भाई बहु से भी अवैध संबंध रखता था।

पिता की हरकतों से नाबालिग बेटी तंग आ गई थी। फिर हिम्मत जुटाई और थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वह दो साल से जेल में बंद है। इस बीच फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चला। जस्टिस विवेक कुमार तिवारी ने विचारण के बाद आरोपी को नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का दोषी माना है। इस पर आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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