छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: अदालत ने इंजीनियर पति को 30 दिन की सुनाई कैद, जानिए क्या है पूरा मामला

jantaserishta.com
24 Oct 2021 4:24 PM GMT
छत्तीसगढ़: अदालत ने इंजीनियर पति को 30 दिन की सुनाई कैद, जानिए क्या है पूरा मामला
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बिलासपुर: अलग रह रही पत्नी को निर्धारित भरण पोषण की राशि नहीं दिए जाने पर कुटुंब न्यायालय ने उसके इंजीनियर पति को 30 दिन के कैद की सजा सुनाई है।

जानकारी के मुताबिक बिलासपुर की बंगाली परा निवासी आभा साहू का विवाह 15 फरवरी 2013 को डीडी नगर रायपुर के यशवंत साहू के साथ हुआ था। विवादों के कारण जून 2015 से पति -पत्नी अलग रहने लगे। पत्नी ने सन 2016 में पति से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए जिला कोर्ट में आवेदन लगाया। कोर्ट ने 16000 रुपए प्रतिमाह भुगतान निर्धारित किया। इस आदेश को पति यशवंत साहू ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने भरण पोषण की राशि घटाकर 10000 रुपए प्रतिमाह निर्धारित कर दी। पति ने इसके बावजूद राशि का भुगतान नहीं किया। धीरे-धीरे यह राशि बढ़कर 2 लाख 87 हजार हो गई।
इस पर पत्नी ने कुटुंब न्यायालय की शरण ली। कुटुंब न्यायालय ने वसूली के लिए 2 सितंबर को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पुलिस ने उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जहां उसने बेरोजगार होने के कारण भरण पोषण की राशि का भुगतान करने में असमर्थ होने की बात कही। इस चूक के लिए कोर्ट ने उसे 30 दिन के कारावास की सजा सुनाई।

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