छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: ब्लैकमेलर को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

Nilmani Pal
10 Feb 2022 11:24 AM GMT
छत्तीसगढ़: ब्लैकमेलर को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा
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छग न्यूज़

दुर्ग। पुलगांव थाना क्षेत्र में 9वीं की छात्रा से अश्लील हरकत और डेढ़ साल तक पीछा करके परेशान करने वाले आरोपी नयापारा के रहने वाले शुभम राजपूत को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। आरोपी पर 4 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। आरोपी ने छात्रा की तस्वीर दिखाकर पूरे परिवार को ब्लैकमेल करके कैश समेत 7 लाख रुपए कीमत के जेवर भी हड़प लिए थे।

इन्हीं पैसों से आरोपी ने अपने लिए मोबाइल और बाइक भी खरीद ली। कोर्ट ने सुनवाई के बाद धारा 506, पॉक्सो और 384 के तहत तीन-तीन साल की सजा सुनाई एक अन्य मामले में कोर्ट ने नहाने के बाद छोटी बहन के साथ घर लौट रही 7वीं की छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी सुंदर ध्रुव को तीन साल की सजा सुनाई। दोनों फैसला न्यायाधीश नीरू सिंह की कोर्ट ने सुनाया।

लोक अभियोजक राजेश साहू ने बताया कि पुलगांव थाना क्षेत्र वाला प्रकरण वर्ष 2019 का है। 11 नवंबर को 14 वर्षीय नाबालिग की शिकायत पर आरोपी शुभम के खिलाफ धारा 384,341,506,354 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। दूसरा मामला पाटन थाना क्षेत्र का है। 22 फरवरी 2021 को 7वीं कक्षा की छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सुंदर निवासी दतरेंगा रायपुर के खिलाफ धारा 354 और पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया था। प्रकारण न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोष सिद्ध पाया गया।


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