छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: कलेक्टर का आदेश, अब घरों से बाहर निकलने पर ई-पास नहीं, दिखाना होगा कोरोना निगेटिव रिपोर्ट

Admin2
19 May 2021 2:59 PM GMT
छत्तीसगढ़: कलेक्टर का आदेश, अब घरों से बाहर निकलने पर ई-पास नहीं, दिखाना होगा कोरोना निगेटिव रिपोर्ट
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छत्तीसगढ़/कवर्धा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने कोरोना वायरस, कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम की दृष्टिगत से कबीरधाम जिले के संपूर्ण क्षेत्र को 31 मई प्रातः 6 बजे तक कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। जिले में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है। कलेक्टर श्री शर्मा ने उपर्युक्तानुसार आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए शर्तों के अधीन स्टैण्ड-एलोन शो-रूम के संचालन की अनुमति प्रदान की है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। जारी आदेश के अनुसार शो-रूम का संचलान रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में अपरान्ह 5 बजे तक ही किया जा सकेगा। शो-रूम परिसर में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क तथा शो-रूम में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना तथा लोगों में जागरूकता हेतु शो-रूम परिसर में पोस्टर, बैनर लगाना अनिवार्य होगा। शो-रूम में कार्यरत कर्मचारियों को 7 दिवस के भीतर कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र अथवा कोरोना टीकाकरण कराए जाने की स्थिति में 15 दिवस के भीतर का कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। शो-रूम में कार्यरत सभी कर्मचारियों एवं उपस्थित होने वाले ग्राहकों को मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। जारी आदेश के अनुसार शो-रूम में एक समय में दो से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे। फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये पाये जाने अथवा राज्य शासन, कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु शो-रूम सील करने की कार्यवाही की जाएगी।

अत्यावश्यक प्रयोजन से भ्रमण, घरों से बाहर निकलने हेतु कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि जिले की सीमा के भीतर अत्यावश्यक प्रयोजन से भ्रमण, घरों से बाहर निकलने हेतु ईजीओवीकेडब्लूडीडॉट कॉम में अनिवार्य रूप से अनुमति लिए जाने का लेख था, जिसे विलोपित करते हुए उक्त के स्थान पर 7 दिवस के भीतर कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र अथवा कोरोना टीकाकरण कराए जाने की स्थिति में 15 दिवस के भीतर का कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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