छत्तीसगढ़। अम्बिकापुर कलेक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा सीतापुर विकासखण्ड सीतापुर के प्राथमिक शाला सरईपारा में पदस्थ सहायक शिक्षक एल बी श्री नितिन कुमार सिंह को संकुल समन्वयक के साथ मारपीट करने तथा अमर्यादित आचरण करने पर जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अम्बिकापुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। जारी आदेशानुसार विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सीतापुर के जांच रिपोर्ट के अनुसार संकुल समन्वयक पुष्पेंद्र गुप्ता नके द्वारा प्राथमिक शाला सरईपारा का शाला अवलोकन के दौरान सहायक शिक्षक श्री नितिन कुमार सिंह के द्वारा श्री गुप्ता के साथ मारपीट कर गैर शिक्षाकीय एवं अमर्यादित व्यवहार किया गया था। श्री सिंह का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है। कलेक्टर द्वारा उक्त नियम के तहत दोषी पाए जाने पर श्री नितिन सिंह पर निलंबन की कार्यवाही की गई है।