छत्तीसगढ़। कोण्डागांव जिला प्रशासन द्वारा सपूर्ण जिले में चलाये जा रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान को गंभीरता से लेते हुए लगातार अभियान में लापरवाही एवं उदासीनता प्रर्दशित करने वाले प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के आदेशानुसार केशकाल विकासखण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी चेतन मण्डावी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उनकी वेतनवृद्धि को रोकने निर्देश जारी किये गये है। ज्ञात हो कि विकासखण्ड केशकाल के खण्ड शिक्षा अधिकारी चेतन मण्डावी को कोविड वैक्सिनेशन कार्य हेतु ग्राम मुंगबाड़ी में ड्यूटी लगाई गई थी। उनके द्वारा कर्तव्य स्थल पर आधे घंटे उपस्थित होने के उपरांत निर्धारित समयावधि तक टीकाकरण स्थल पर अनुपस्थित थे। उनके द्वारा कोविड वैक्सिनेशन कार्य में अनुपस्थित रहकर कार्य के प्रति उदासीनता बरती गई थी। जिस पर उन्हे कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब भी मांगा गया था परंतु उनके द्वारा नोटिस का कोई भी जवाब नही दिया गया जिसे प्रशासनिक कार्य में गंभीर अनुशासनात्मक लापरवाही मानते हुए कलेक्टर के आदेशानुसार सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1,2,3 का उल्लंघन अंतर्गत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने हेतु निर्देशित किया गया है।