छत्तीसगढ़। गरियाबंद कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार जिले में कोविड-19 संक्रमण के श्रृखंला तोड़ने निर्देशों का पालन नहीं करने और जुर्माना राशि देने से इन्कार करने वालों के विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज होगी। जिला दण्डाधिकारी ने भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अधीन निर्मित विनियम के उल्लंघन में 200 रूपये जुर्माना अधिरोपित करने एवं यदि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना देने से इन्कार किया जाता है, तो संबंधित के विरूद्ध एपिडेमिक डिसिजेज एक्ट, 1897 (यथासंशोधित 2020) सहपठित छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अधीन संबंधित पुलिस थाना में एफ.आई.आर दर्ज करने के आदेश दिये है। इसी प्रकार यदि किसी दुकान/व्यवसायिक संस्थान में दूसरी बार उल्लंघन पाया जाता है तो, उक्त दुकान/व्यवसायिक संस्थान को आगामी 15 दिवस के लिए सील करने के लिए समस्त इन्सीडेंट कमांडर, अर्थात सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जिला गरियाबंद तहसीलदार/नायब तहसीलदार/थाना प्रभारी/उप निरीक्षक पुलिस/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत निरीक्षक को आदेशित किया गया है। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके उल्लंघन होने पर जुर्माना राशि भी अधिरोपित की गई है।