छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: सीएमओ निलंबित...इस मामले में सरकार ने की कार्रवाई

Admin2
6 Feb 2021 4:58 PM GMT
छत्तीसगढ़: सीएमओ निलंबित...इस मामले में सरकार ने की कार्रवाई
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छत्तीसगढ़। नगर पालिका परिषद सूरजपुर में पदस्थापना के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी दीपक एक्का द्वारा एलम खरीदी हेतु एक ही निविदा प्राप्त होने के बाद भी उसे स्वीकृत कर क्रय की कार्यवाही किए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने इस मामले को गंभीरता से लिया था। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए थे। श्री एक्का द्वारा भंडार क्रय नियम 2002 के नियम नियम 4.12 का पालन नहीं करते हुए एकल निविदा के आधार पर खरीदी कर भुगतान करने के कारण राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका सेवा ( कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 36 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलम्बन अवधि में श्री एक्का का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक,नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर नियत किया गया है।

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