छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: चिकन एवं अण्डा विक्रेताओं को होम डिलीवरी करने की अनुमति, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Admin2
24 April 2021 6:19 AM GMT
छत्तीसगढ़: चिकन एवं अण्डा विक्रेताओं को होम डिलीवरी करने की अनुमति, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
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छत्तीसगढ़। महासमुंद कलेक्टर डोमन सिंह ने आज जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को चिकन एवं अण्डा विक्रेताओं के विशेष आग्रह पर उन्हें होम डिलीविरी की सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि चिकन या अण्डा विक्रेता ग्राहकों से मोबाईल के माध्यम से आॅर्डर लेकर यह सुविधाएं सुबह 06ः00 बजे से दोपहर 02ः00 बजे तक उपलब्ध करा सकते है। लेकिन दुकानों से विक्रय पूर्णतः प्र्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए संबंधित दुकानदारों को एसडीएम, तहसीलदार अथवा सीएमओ कार्यालय से अनुमति लेना होगा।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को कहा है कि पूर्व में जिले के नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं जैसे फल, सब्जी, किराना, चावल, दाल, आटा, नमक सहित अन्य सामग्री को गली-मोहल्ले एवं कालोनियों में विक्रय की अनुमति साइकिल या ठेले वालों के माध्यम से प्रातः 6ः00 बजे से दोपहर 2ः00 बजे तक दी गई थी। इसी तरह चिकन एवं अण्डा विक्रेताओं को कोविड-19 के निर्धारित गाइड लाइन के निर्धारित शर्तों के अधीन होम डिलीवरी (विक्रय) करने की अनुमति प्रदान की गई है।

संबंधित कार्यालय में चिकन एवं अण्डा विक्रेताओं का मोबाइल नंबर सहित अन्य जानकारियां रजिस्टर पंजी पर अनिवार्य रूप से संधारित किया जाएगा। विक्रेताओं को कहीं पर भी एक स्थल पर ठेला अथवा दुकान लगाकर चिकन एवं अण्डा बेचनें की अनुमति नहीं होगी। कलेक्टर ने एसडीएम एवं सीएमओ को संबंधित दुकानों के सम्पर्क नम्बर सोशल मीडिया एवं स्थानीय स्तर पर प्रचार करने को कहा है।

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