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छत्तीसगढ़: कोरिया: कलेक्टर ने लॉकडाउन की अवधि में कोरिया जिले की को-मॉर्बिड, गर्भवती अधिकारियों-कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों, पोस्ट ऑफिस को न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की है। सभी बैंक शाखाएँ एवं पोस्ट ऑफिस प्रातः 10 से दोपहर 2 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी। उपरोक्त अवधि के दौरान केवल एटीएम कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल, डीजल पंप, एलपीजी, पीडीएस, केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उद्योगों, एसईसीएल एवं इस आदेश से अनुमति प्राप्त कार्यों से संबंधित व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता के लिए किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। भारतीय जीवन बीमा निगम आदि को मृत्यु दावा राशि, परिपक्वता राशि, बोनस राशि आदि का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने के लिए प्रातः 10 से दोपहर 2 बजे तक कार्यालय संचालित करने की अनुमति दी गई हैं।