छत्तीसगढ़: शिक्षाकर्मियों को बड़ी राहत, शिक्षकों की पदोन्नति नियम हुए शिथिल

रायपुर: राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम को एक बार के लिए शिथिल किया गया है। शिक्षकों की पदोन्नति के लिए न्यूनतम अनुभव 5 वर्ष को घटाकर 3 वर्ष की गई है। यह शिथिलता एक बार के लिए दी गई है। राज्य शासन के इस फैसले से लगभग 28 हजार एलबी शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। इनमें लगभग 22 हजार 500 सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, सहायक शिक्षक से शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला लगभग 3 हजार 500 और शिक्षक से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला का लाभ लगभग ढाई हजार शिक्षकों को मिलेगा।
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