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फाइल फोटो
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छत्तीसगढ़: भिलाई: नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में कोविड-19 कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए क्षेत्र में संचालित मेडिकल स्टोर्स तथा होम डिलीवरी कार्य में संचालित दुकाने जैसे राशन दुकान, अंडा दुकान, सब्जी दुकान, दुग्ध दुकान, फल दुकान इत्यादि एवं स्ट्रीट वेंडर्स को कोविड जांच नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही उन्हें व्यवसाय करने हेतु अनुमति (पास) जोन आयुक्तों द्वारा जारी किए जाएंगे।
बिना अनुमति प्राप्त किए व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों पर कोविड 19 की गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
इसके आदेश उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने जारी किए हैं। उन्होंने समस्त जोन आयुक्त को आदेश जारी करते हुए कहा है कि होम डिलीवरी बॉयज तथा आवश्यक कार्यों से संचालित हो रहे शॉप के व्यक्तियों का अनिवार्य रूप से टेस्टिंग करावे ताकि इनके संक्रमित होने से कोई अन्य संक्रमित न हो। क्योंकि इस दौरान विक्रेता सीधे इनके संपर्क में होते हैं! इन सब को ध्यान में रखते हुए इनकी टेस्टिंग अत्यंत आवश्यक है।
कल आकाशगंगा में प्रातः 4:00 बजे से होगी व्यवसायियों की कोविड जांच
आदेश जारी होते ही जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि ने आकाशगंगा में व्यवसायियों एवं उनके सहयोगियों के कोविड जांच कराने फैसला लिया है। इसके लिए उन्होंने आकाशगंगा सब्जी मंडी के व्यवसायियों से अपील करते हुए कहा है कि प्रातः 4:00 बजे कोविड की सेंपलिंग के लिए आवश्यक रूप से उपस्थित होकर अपनी कोविड जांच करावे।
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