राजिम। एंबुलेंस ड्राइवर की ओर से ऑन ड्यूटी पर नशा कर मरीज के परिजनों से दुर्व्यवहार करने और अस्पताल पहुंचाने के एवज में रुपए की मांग करने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। बता दें कि शहर से कुछ दूर पर महासमुंद राष्ट्रीय राजमार्ग में 9 जून को एक्सीडेंट हो गया था। जिसे 108 वाहन की सहायता से समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजिम लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रायपुर रिफर करना था। ऐसे समय में एंबुलेंस के ड्राइवर राजेश साहू नशे की हालत में था तथा उल जुलुल हरकत कर रहा था और परिजनों से अस्पताल पहुंचाने के एवज में रुपए की मांग कर परेशान कर रहा था। मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए जिला पंचायत सदस्य रोहित साहू ने खंड चिकित्सा अधिकारी से बात कर फिंगेश्वर से दूसरा एंबुलेंस मंगाया गया और घायल मरीजों को राजधानी रायपुर के अस्पताल में पहुंचाया गया। रोहित साहू ने नगर निरीक्षक विकास बघेल को डॉक्टरी मुलाहिजा कराने का निवेदन किया। इसमें राजेश साहू को नशा करना पाया गया। इस बात की जानकारी बीएमओ पी कुदेशिया को दी गई। उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गरियाबंद ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने मंगलवार को जारी पत्र के अनुसार वाहन चालक राजेश साहू को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) 1965 के नियम 3 का उल्लंघन करना पाया गया तथा 1966 नियमों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।