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छत्तीसगढ़। नारायणपुर कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने पूर्व में जारी आदेश के तहत् संपूर्ण नारायणपुर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों के अधीन नारायणपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए जिला में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये है। जिसमें प्रतिष्ठानो को शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः बन्द किया गया था। उक्त आदेश में संशोधन करते हुए अब केवल रविवार को सम्पूर्ण दुकाने बंद रहेगी तथा सोमवार से शनिवार तक होने वाले साप्ताहिक बाजार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चालू रहेंगी।
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