छत्तीसगढ़: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मिली 20 साल के आजीवन कारावास की सजा
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बिलासपुर। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी युवक को 20 साल सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में पांच-पांच साल की सजा और जुर्माना ठोंका है। न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी व्यवस्था दी है कि आरोपी युवक बीते डेढ़ वर्ष से जेल में है। लिहाजा आरोपी द्वारा अभिरक्षा में बिताए गए अवधि को उसकी सजा में समायोजित की जाएगी। विशेष न्यायालय ने सभी सजाओं को साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पीड़िता के साथ घटित अपराध से उसे हुई क्षति की प्रतिपूर्ति धन के रूप में नहीं हो सकती, परंतु फिर भी उसके शारीरिक, मानसिक एवं स्वास्थ्य के लिए और उसके आगामी भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए पीड़ित प्रतिकर योजना के दिशा निर्देश के पालन में पीड़िता को क्षतिपूर्ति प्रदाय किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।