छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: युवक को 20 साल की सजा....मासूम के साथ किया था अनाचार

Admin2
20 Feb 2021 7:14 AM GMT
छत्तीसगढ़: युवक को 20 साल की सजा....मासूम के साथ किया था अनाचार
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कोर्ट ने सुनाया फैसला

जगदलपुर। चार साल के मासूम के साथ अनाचार करने वाले युवक को फास्टट्रैक कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में जब पीड़िता के परिजन शिकायत करने बोधघाट थाना पहुंचे थे तब वहां पदस्थ थाना प्रभारी राजेश मरई ने एफआईआर दर्ज करते हुए 7 दिनों के भीतर ही चालान पेश कर दिया था। इसके कुछ दिनों के बाद मामले का ट्रायल शुरू हुआ और फास्टट्रैक कोर्ट में 10 दिन के ही ट्रायल खत्म करते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुना दी है। दरअसल करकपाल में रहने वाले कुछ लोग 20 अक्टूबर को बोधघाट थाने में आ कर ये शिकायत की के उनकी चार वर्षीय बेटी के साथ मिथलेश पटेल नामक व्यक्ति में अनाचार किया है।

इसके बाद पुलिस ने जांज पड़ताल एवं मुलाहिज़ा कर एफआईआर दर्ज कर के आरोपी को गिरफ्तार कर सात दिनों में चालान पेश किया। इसकी सुनवाई फरवरी माह में शुरू हुई तो कोर्ट में भी तत्परता दिखाते हुए 10 दिनों में ही ट्रायल खत्म करते हुए आरोपी मिथलेश पटेल को 20 साल की सजा सुना दी। डीजीपी डीएम अवस्थी ने पुलिस मुख्यालय रायपुर में बोधघाट थाना प्रभारी राजेश मरई, एसएसआई इंदु शर्मा, आर भानुप्रताप कोर्राम, बिसनी ध्रुव और लीमा अनंत को सुपर इन्वेस्टिगेटर के खिताब से सम्मानित किया है। इस मौके पर बस्तर आईजी पी. सुंदरराज और एसपी दीपक झा भी मौजूद रहे।

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