छत्तीसगढ़

पापुनि में वरिष्ठ प्रबंधक वित्त के हस्ताक्षर के बगैर जारी हुए चेक, 72 करोड़ की अनियमित राशि का हुआ आहरण

Admin2
17 March 2021 6:59 AM GMT
पापुनि में वरिष्ठ प्रबंधक वित्त के हस्ताक्षर के बगैर जारी हुए चेक, 72 करोड़ की अनियमित राशि का हुआ आहरण
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छत्तीसगढ़ राज्यसंपरीक्षा आडिट के हवाले से चेयरमेन शैलेश नितिन त्रिवेदी ने किया खुलासा

रायपुर। क्षेत्रीय पाठ्यपुस्तक निगम में चेक रजिस्टर में 4 अक्टू. 19 से 25 नवं. तक समस्त भुगतानों में नियमों का पालन नहीं किया गया। इस दौरान वरिष्ठ प्रबंधक वित्त की जगह महाप्रबंधक के सिंगल हस्ताक्षर से भारी चेक से राशि आहरण किया गया है। इसके अनुसार दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से ही चेक जारी होगा ये प्रावधान है। तथ्य का खुलासा आज पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी द्वारा एक पत्रकारवार्ता में किया गया। जिसमें चेक में सक्षम अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर बिना राशि आहरण करने को लेकर कई बड़े खुलासे हुए। जिसमें वरिष्ठ प्रबंधक वित्त की जगह महाप्रबंधक के सिंगल हस्ताक्षर से ही सभी चेक जारी किए। इसका खुलासा छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के सीनियर ऑडिटर के द्वारा किया गया। वहीं 6 दिस. 19 को एक्सिस बैंक के खाता ख्रमांक 917010050941539 में संयुक्त हस्ताक्षर से राशि का आहरण आरंभ हो गया था। उसके बावजूद इसी बैंक खाते से 28 दिस. 2000 को चेक क्रमांक 197310 में वरिष्ठ प्रबंधक वित्त के हस्ताक्षर के स्थान पर महाप्रबंधक के हस्ताक्षर से राशि 8,92,98,821.00 रुपए हस्तांतरण नियम विरूद्ध किए जाने से बैंक से भी स्पष्टीकरण अपेक्षित है। चेक रजिस्टर में एक्सिस बैंक चेक क्रमांक 197301 एवंं 197302 में केवल वरिष्ठ प्रबंधक वित्त का हस्ताक्षर है, प्रबंध संचालक के हस्ताक्षर का अभाव है। सीनियर आडिटर बीके साहू ने उपरोक्त बिंदुओं का परीक्षण किया जाकर उतरदायित्व निर्धारित कर परिणाम से अंकेक्षण को अवगत कराने लिखा है। शासन वित्त विभाग व्दारा जारी आदेश में राज्य वित्त सेवा अधिकारियों के लिए वित्तीय नियंत्रण एवं उत्तरदायित्व निर्वहन के संदर्भ में विभिन्न निर्देशों में संयुक्त हस्ताक्षर से देयकों के भुगतान का प्रावधान है। पाठ्य पुस्तक निगम के कार्यकारिणी समिति की 61 वीं बैठक में पारित प्रस्ताव अनुसार देयकों के भुगतान संबंधी प्रावधान है जिसमें एक लाख तक महापर्रबंधक के साथ वरिष्ठ प्रबंधक वित्त के संयुक्त हस्ताक्षर, एक लाख से अधिक भुगतान के लिए प्रबंध संचालक के साथ वरिष्ठ प्रबंध वित्त और प्रबंध संचालक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। लेकिन निगम के वित्तीय वर्ष 2019-20 के चेक रजिस्टर के परीक्षण में पाया गया कि निकाय में कुछ भुगतानों में उपरोक्त आदेश का पालन न किया जाकर एक लाख तक के चेक में महाप्रबंधक व्दारा अकेले हस्ताक्षर किया जाना पाया गया। एक लाख से अधिक के चेकों में वरिष्ठ प्रबंधक वित्त के संयुक्त हस्ताक्षर का अभाव पाया गया। चेक रजिस्टर में राशि 72,45,45,779.00 रुपए संलग्न पाया गया।

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