छत्तीसगढ़

बदलाव किए गए हाफ बिजली बिल योजना के नियम में

Nilmani Pal
22 Aug 2023 12:07 PM GMT
बदलाव किए गए हाफ बिजली बिल योजना के नियम में
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रायपुर। छग सरकार की हाफ बिजली बिल योजना के नियमों में बदलाव किया गया है। अब ऐसे उपभोक्‍ता जिनका छह महीने से अधिक का बिजली बिल बकाया है उन्‍हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बिजली वितरण कंपनी के अफसरों ने बताया कि राज्य शासन ने अपनी लोकप्रिय हाफ बिजली बिल योजना का विस्तार करते हुए उपभोक्ताओं को और बड़ी राहत दी है। अब इस योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को भी मिलेगा, जिनका बिजली बिल छह माह से बकाया है। पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता सीमा दो महीने थी। ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया और कंपनी के बिलिंग सॉफ़्टवेयर में ज़रूरी संशोधन कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश के लगभग 49 लाख घरेलू और बीपीएल उपभोक्ताओं को इसकी सौगात दी है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के सभी घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा प्रति माह खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली पर प्रभावशील विद्युत की दरों के आधार पर आकलित बिल की राशि का आधी राशि देनी होती है। फरवरी 2019 से लागू इस योजना का लाभ 42.82 लाख उपभोक्ताओं को मिल रहा है। जिसमें अब तक 3900 करोड़ रूपए से अधिक राशि की छूट प्रदान की जा चुकी है।


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