छत्तीसगढ़
मुश्किल में छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय से बड़ा अपडेट
jantaserishta.com
21 Jan 2025 8:50 PM IST

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छत्तीसगढ़.
रायपुर: उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष अरुण मिश्रा को नोटिस जारी किया है। काउंसिल के रजिस्ट्रार अश्विनी गुरडेकर एवं अध्यक्ष अरुण मिश्रा मे 18 नवंबर 24 को नियम विरुद्ध डॉ राकेश गुप्ता की छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल से सदस्यता समाप्त कर दी थी। डॉ राकेश गुप्ता ने इस आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी । उच्च न्यायालय ने स्वीकार करते हुए फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार एवं अध्यक्ष के आदेश को गलत बताते हुए 6 दिसंबर को निरस्त कर उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई थी लेकिन अध्यक्ष अरुण मिश्रा एवं रजिस्ट्रार अश्विनी गुरडेकर उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए 3 जनवरी 25 को फार्मेसी काउंसिल की विशेष बैठक का आयोजन किया।
इसमें डॉक्टर राकेश गुप्ता की सदस्यता को लेकर चर्चा रखी गई जिसको लेकर डॉक्टर राकेश गुप्ता ने अपने अधिवक्ता संदीप दुबे बिलासपुर के द्वारा कोर्ट के आदेश की अवमानना करने के लिए उन्हें कानूनी नोटिस भी दिया लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मीटिंग की गई जिसे डॉ. राकेश गुप्ता ने अपने अधिवक्ता संदीप दुबे ने उच्च न्यायालय में केस दायर किया। इसकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष अरुण मिश्रा को नोटिस जारी किया है।
Tagsछत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल अध्यक्षअरुण मिश्राChhattisgarh State Pharmacy Council PresidentArun Mishra
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