छत्तीसगढ़
CG: टोनही बताकर महिला से प्रताड़ना, मां-बेटे गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल
Shantanu Roy
11 April 2026 12:34 AM IST

x
छग
Takhatpur. तखतपुर। बिलासपुर जिले के तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम ढनढन में एक महिला को टोनही बताकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मां-बेटे को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता ने 5 अप्रैल को तखतपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव के कुछ लोगों द्वारा उसे लगातार टोनही कहकर अपमानित किया जा रहा था और उसके साथ गाली-गलौज एवं मारपीट की जा रही थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपियों द्वारा लंबे समय से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे वह भय और तनाव में जीवन जीने को मजबूर थी। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की।
जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के साथ-साथ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के तहत अपराध दर्ज किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ग्राम ढनढन निवासी देवेन्द्र बघेल और सुमित्रा बाई बघेल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी विवेक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई को पुलिस ने सामाजिक कुरीति के खिलाफ सख्त कदम बताया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अंधविश्वास या टोनही जैसे आरोप लगाकर प्रताड़ित करना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गांव में भी चर्चा का माहौल है। पीड़िता ने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताया है और सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि पीड़िता को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी और भविष्य में किसी प्रकार की घटना न हो इसके लिए निगरानी रखी जाएगी।
Tagsतखतपुरटोनही प्रताड़नाबिलासपुरमहिला प्रताड़नामां बेटा गिरफ्तारBNS धाराएंटोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005पुलिस कार्रवाईथाना तखतपुरविवेक कुमार पाण्डेयन्यायिक रिमांडग्रामीण विवादअंधविश्वास अपराधछत्तीसगढ़ पुलिसमहिला सुरक्षामानसिक प्रताड़नामारपीट मामलाFIR दर्जग्रामीण घटनाTakhatpurTonhi harassmentBilaspurwoman harassmentmother and son arrestedBNS sectionsTonhi Harassment Prevention Act 2005police actionTakhatpur police stationVivek Kumar Pandeyjudicial remandrural disputesuperstition crimeChhattisgarh Policewomen safetymental harassmentassault caseFIR registeredrural incidentछत्तीसगढ़ न्यूज हिंदीछत्तीसगढ़ न्यूजछत्तीसगढ़ की खबरछत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूजछत्तीसगढ़ न्यूज अपडेटछत्तीसगढ़ हिंदी न्यूज टुडेछत्तीसगढ़ हिंदीन्यूज हिंदी न्यूज छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ हिंदी खबरछत्तीसगढ़ समाचार लाइवChhattisgarh News HindiChhattisgarh NewsNews of ChhattisgarhChhattisgarh Latest NewsChhattisgarh News UpdateChhattisgarh Hindi News TodayChhattisgarh HindiNews Hindi News ChhattisgarhChhattisgarh Hindi NewsChhattisgarh News Liveजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारजनताJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperjantasamachar newssamacharHindi news
Next Story





