जांजगीर-चांपा। कोविड संक्रमण पर नियंत्रण और आम जनता के स्वास्थ्य के मद्देनजर कंटेन्मेंट जोन में लागू नियमों का उल्लघंन करने पर आज दो दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार के मार्गनिर्देशन में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए 15 मई तक जिले के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट जोन के नियमों का पालन करवाने के लिए राजस्व, पुलिस तथा स्थानीय निकायों का दल गठित किए गए हैं।
कलेक्टर के निर्देशानुसार कंटेनमेंट के निर्देशों के उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जांजगीर तहसीलदार श्री अतुल वैष्णव ने बताया कि ग्राम कनई में दो किराना दुकान खोलने की सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों दुकानों को सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया की दुकान का शटर खोलकर सामान दिया जा रहा था, लोगों की भीड़ ज्यादा थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। कंटेनमेंट जोन के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार श्रीमती सीता शुक्ला व श्री अतुल वैध्णव की टीम द्वारा साईं किराना दुकान और प्रधान किराना दुकान को विधिवत सील कर दिया गया है।