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छत्तीसगढ़.
बिलासपुर: पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने जन सुरक्षा अधिनियम के तहत इस साल अब तक 11 अपराधियों पर कार्रवाई की है। पहले सात अपराधियों के खिलाफ जिला बदर का आदेश जारी किया गया था, इसके बाद 5 नवंबर को तीन और अपराधियों को जिला बदर किया गया, और 13 नवंबर को एक अन्य अपराधी पर यह कार्रवाई की गई है।
जिला बदर किए गए आरोपियों को बिलासपुर जिले के साथ-साथ जांजगीर-चांपा, मुंगेली, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, और बलौदा बाजार जिलों की सीमा से भी छह महीने के लिए बाहर रहना होगा। आदेश के अनुसार, ये अपराधी इस अवधि में इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, जिससे कानून-व्यवस्था में सुधार और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
वर्तमान में जिला बदर किए गए अपराधियों में मृत्युंजय सिंह पिता केदारनाथ सिंह, निवासी कंपनी गार्डन के सामने, डबरीपारा, आसिफ खान पिता आजाद खान, निवासी आजाद चौक, मंगला, गदर उर्फ मानस मेश्राम पिता राजेश मेश्राम, निवासी मगरपारा तथा बाबू अंडा उर्फ प्रियनाथ वर्मा पिता संजय वर्मा, निवासी शांति नगर, सकरी शामिल हैं।
पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह द्वारा की गई इस सख्त कार्यवाही का उद्देश्य जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। जिला बदर आदेशों से स्थानीय नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे अपराधियों के पुनः अपराध में लिप्त होने की संभावना कम होगी।
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