छत्तीसगढ़
CG: जबरन बंधक बनाकर मारपीट करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार
Shantanu Roy
28 Sept 2025 12:00 AM IST

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Durg. दुर्ग। जिले के पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक गंभीर मामले का पर्दाफाश किया है। आरोप है कि वाहन मालिक और उसके साथियों ने एक ट्रक चालक को जबरन कार में बैठाकर गोडाउन में बंद कर दिया और उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी थी।
मामला कैसे शुरू हुआ
प्रार्थी रविंद्र यादव पिता स्व. दुलार यादव, उम्र 40 वर्ष, निवासी हाउसिंग बोर्ड मुर्गा चौक जामुल ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी थी कि दिनांक 18 सितंबर 2025 को वह ट्रक क्रमांक CG 04 CH 8511 लेकर असनसोल, कोलकाता से चैनल लोड कर भिलाई लौट रहा था। इसी दौरान सिमगा पहुंचते ही ट्रक का डीजल खत्म हो गया। इस पर वाहन मालिक विक्रम सिंह को फोन कर जानकारी दी गई। शिकायतकर्ता के मुताबिक, इसके बाद वाहन मालिक विक्रम सिंह अपने मुंशी इरफान अहमद और साथी मंदीप सिंह के साथ काले रंग की थार गाड़ी में सिमगा पहुंचा। वहां आरोपियों ने प्रार्थी पर डीजल चोरी का आरोप लगाकर हाथ-मुक्कों से मारपीट की और जबरदस्ती कार में बैठाकर हथखोज स्थित गोडाउन में ले गए।
गोडाउन में बंधक बनाकर मारपीट
रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों ने गोडाउन के कमरे में प्रार्थी को बंद कर दिया और बेल्ट व मुक्कों से बुरी तरह पीटा। आरोपियों ने उसका मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस और कपड़े भी छीन लिए। विक्रम सिंह ने प्रार्थी को धमकाते हुए अपने घर से जेवर और पैसा मंगवाने के लिए मजबूर किया। डर के माहौल में प्रार्थी ने पत्नी को फोन कर गाड़ी और स्कूटी मंगाने को कहा। जब उसका साला संतु स्कूटी लेकर गोडाउन पहुंचा तो आरोपियों ने स्कूटी छीन ली और उसके साथ भी मारपीट कर भगा दिया। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे कोरे कागज पर जबरन अंगूठा लगवाया और धमकी दी कि यदि पुलिस को शिकायत की तो जान से मार देंगे। किसी तरह मौका पाकर वह रात में गोडाउन से भाग निकला और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
शिकायत के आधार पर पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 371/2025 धारा 140(3), 309(3), 296, 115(2), 351(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। विवेचना के दौरान आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने 27 सितंबर 2025 को तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
गिरफ्तार आरोपियों में शामिल हैं –
हरप्रीत सिंह उर्फ विक्रम पिता कुलदीप सिंह, उम्र 41 वर्ष, निवासी बोरसी कदमप्लाजा, मधुबन नगर, भोला किराना दुकान थाना पदमनाभपुर, जिला दुर्ग।
इरफान अहमद पिता स्व. अब्दुल सलीम अहमद, उम्र 47 वर्ष, निवासी एलआईजी 293, हुडको, थाना भिलाई नगर, जिला दुर्ग।
मंदीप सिंह पिता भीखम सिंह, उम्र 31 वर्ष, निवासी शीतला पारा हथखोज, थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग।
पुलिस अधिकारियों की भूमिका
इस कार्रवाई में थाना पुरानी भिलाई प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज, सउनि बाबूलाल साहू और आरक्षक क्रमांक 648 बंटी सिंह की विशेष भूमिका रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल और स्कूटी भी बरामद किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दुर्ग पुलिस अपराध और अपराधियों पर लगातार निगरानी रख रही है। त्वरित कार्रवाई कर पीड़ित को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है।
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