छत्तीसगढ़
CG: किशोरी के साथ किया बलात्कार, कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई
Shantanu Roy
12 Nov 2024 5:52 PM GMT
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छग
Surguja. सरगुजा। सरगुजा के मैनपाट में ढाई साल पहले 12 साल की बालिका से रेप के आरोपी को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मैनपाट के कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र की बालिका 31 मई 2022 को सुबह 7.30 बजे ढोढ़ी से पानी लेने गई हुई थी। ढोढ़ी में बाल्टी नहीं होने पर गांव के सुखसाय कुजूर (32) के घर चली गई। बालिका ने सुखसाय से पानी भरने के लिए बाल्टी मांगा तो उसने बालिका को घर के अंदर बुला लिया।
आरोपी सुखसाय कुजूर ने घर के अंदर बालिका को खींचकर उसके साथ रेप किया और पीड़िता को किसी को घटना की जानकारी देने पर मार डालने की धमकी दी। सहमी बालिका घर चली गई और उसने किसी को घटना की जानकारी नहीं दी। देर रात जब उसकी तबीयत बिगड़ गई तो उसने देर रात अपनी मां से पेट दर्द की शिकायत की और अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। बालिका के माता-पिता ने थाने में जाकर युवक के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट कमलेश जगदल्ला ने मामले में फैसला सुनाया।
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Shantanu Roy
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