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Mungeli. मुंगेली। मुंगेली जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। यह कार्रवाई मुंगेली एसएसपी भोजराम पटेल (IPS) के निर्देशन में की गई, जिसमें महिला अपराधों पर त्वरित कार्रवाई पर विशेष जोर दिया गया। पुलिस के अनुसार, प्रार्थिया ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी अरूणेश उर्फ गोलू प्रजापति (33 वर्ष), निवासी कुम्हारपारा बरेला, थाना जरहागांव ने उसे शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत में बताया गया कि आरोपी ने वर्ष 2017 से पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाए और जब भी पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो वह टालमटोल करता रहा।
पीड़िता के अनुसार, 4 मई 2026 को आरोपी ने किसी अन्य लड़की से विवाह कर लिया, इसके बावजूद वह पीड़िता से संपर्क में बना रहा। आगे आरोप है कि 18 मई 2026 को आरोपी पीड़िता के कार्यालय के आसपास घूमता देखा गया और 22 एवं 23 मई 2026 को उसके किराये के मकान में जबरदस्ती प्रवेश कर शारीरिक संबंध बनाए। इस शिकायत के आधार पर थाना जरहागांव में अपराध क्रमांक 77/26 धारा 69 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन में और उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) हरविंदर सिंह की निगरानी में जांच आगे बढ़ाई गई। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज किया और उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी। पुलिस टीम ने 25 मई 2026 को आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध स्वीकार किया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस ने बताया कि इस पूरे प्रकरण में थाना जरहागांव की प्रभारी उप निरीक्षक शोभा यादव, सहायक उप निरीक्षक लव सिंह ध्रुव और आरक्षक उमेश सोनवानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिला संबंधी अपराधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में त्वरित एवं सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है, जबकि पुलिस ने पीड़िता को सुरक्षा और आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।
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