छत्तीसगढ़

CG: चौहान इस्टेट के संचालक पर पुलिस ने किया अपराध दर्ज

Shantanu Roy
27 May 2025 8:12 PM IST
CG: चौहान इस्टेट के संचालक पर पुलिस ने किया अपराध दर्ज
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पोडटमार्टम रिपोर्ट में उजागर हुई लापरवाही
Bhilai. भिलाई। सुपेला थाना क्षेत्र के जीई रोड पर चंद्रा-मौर्या चौक के पास स्थित चौहान स्टेट के संचालक के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। चौहान स्टेट के संचालक के खिलाफ यह एफआईआर उनकी लापरवाही के कारण एक युवक की मौत पर दर्ज की गई है। पीएम रिपोर्ट व सभी तथ्यों की जांच के बाद यह बात सामने आई है कि चौहान स्टेट के संचालक की लापरवाही व लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं किए जाने के कारण ही डुंडेरा के युवक की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने धारा 106 (1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया है। बता दें 29 अप्रैल को चौहान स्टेट के तीसरे माले पर लिफ्ट के होल में गिरने से बजरंग चौक ग्राम डंडेरा थाना उतई निवासी राजा बांधे पिता फगुवा राम बांधे (29) मौत हो गई थी।


राजा बांधे चौहान स्टेट में किसी काम से आया था। तीसरे माले से वह लिफ्ट से नीचे आने के लिए पहुंचा तो उसका दरवाजा खुला था। उसने लिफ्ट में प्रवेश किया तो सीधे नीचे गिर गया। लिफ्ट का दरवाजा खुला था लेकिन लिफ्ट नीचे थी। इसका उसे अंदाजा नहीं था। इस मामले में पुलिस ने धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम कर जांच शुरु की। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं हुआ था और तीसरे माले पर चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगाया गया। इसके कारण राजा बांधे ने लिफ्ट के अंदर जाने के लिए जैसे ही पैर रखा वह सीधा लिफ्ट के चेंबर में गिर गया। उसके दोनो जांघो के बीच गंभीर चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। चौहान स्टेट के संचालक द्वारा लापरवाही पूर्वक असुरक्षित छोड़ दिया गया जो धारा 106 (1) बीएनएस के तहत अपराधिक कृत्य है। इसे देखते हुए पुलिस ने चौहान स्टेट के संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।
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