छत्तीसगढ़

CG NEWS: ओवरलोड रेत परिवहन पड़ा महंगा, ₹1.44 लाख जुर्माना

SHIDDHANT
12 Oct 2026 8:47 PM IST
CG NEWS: ओवरलोड रेत परिवहन पड़ा महंगा, ₹1.44 लाख जुर्माना
x
छग
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन कर प्रतिबंधित समय में ओवरलोड रेत का परिवहन करने वाले हाइवा वाहन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। रायपुर यातायात पुलिस ने चेकिंग के दौरान क्षमता से अधिक रेत लेकर जा रहे हाइवा को जब्त किया था। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय ने वाहन चालक और मालिक पर कुल 1 लाख 44 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। दोनों ने न्यायालय में जुर्माने की पूरी राशि जमा कर दी है।
प्रतिबंधित समय में रेत लेकर जा रहा था हाइवा
जानकारी के अनुसार, रायपुर यातायात पुलिस के यातायात थाना पचपेड़ी नाका की टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान हाइवा वाहन क्रमांक CG24 V 9487 को पकड़ा था। यह वाहन महात्मा गांधी नगर, अमलीडीह, न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्र में प्रतिबंधित समय के दौरान रेत का परिवहन कर रहा था। जांच के दौरान पाया गया कि हाइवा में निर्धारित क्षमता से 15 टन 860 किलोग्राम अधिक रेत लदी हुई थी। इस तरह वाहन में निर्धारित सीमा से काफी अधिक वजन का परिवहन किया जा रहा था। यातायात पुलिस ने नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए वाहन जब्त कर लिया।
चालक और वाहन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज
पुलिस ने मामले में वाहन चालक हेम कुमार, निवासी बेन्द्री, अभनपुर और वाहन स्वामी केवल सिंह साहू, निवासी दल्ली राजहरा, बालोद के खिलाफ मोटर यान अधिनियम के तहत प्रकरण तैयार किया। पुलिस के अनुसार, दोनों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा 115/194, 113/194(1) और 199 के तहत कार्रवाई की गई। प्रकरण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां नियमों के उल्लंघन के मामले में सुनवाई हुई।
कोर्ट ने दोनों पर लगाया 72-72 हजार रुपये जुर्माना
रायपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए वाहन चालक और वाहन स्वामी दोनों पर अलग-अलग 72 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया। इस तरह दोनों पर कुल 1 लाख 44 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। न्यायालय के आदेश के बाद चालक और मालिक ने समन शुल्क की पूरी राशि जमा कर दी और भुगतान की रसीद प्राप्त की।
यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को दी चेतावनी
रायपुर यातायात पुलिस कमिश्नरेट ने सभी भारी वाहन चालकों और वाहन मालिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्र और निर्धारित प्रतिबंधित समय में भारी वाहनों का संचालन नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक माल का परिवहन नहीं करने की हिदायत दी गई है। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में हुई इस कार्रवाई के माध्यम से यातायात पुलिस ने भारी वाहन संचालकों को नियमों का पालन करने का संदेश दिया है। प्रतिबंधित समय में वाहन चलाने और ओवरलोड परिवहन के मामले में चालक तथा मालिक दोनों को अर्थदंड भरना पड़ा।
Next Story