रायपुर raipur news। 450 करोड़ से अधिक के कोल लेवी घोटाले में जेल याफ्ता निलंबित उपसचिव सौम्या चौरसिया Saumya Chourasiya की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रखा है । संभवतः भोजनावकाश के बाद निर्णय आएगा। एसीबी की तरफ से डॉ. सौरभ कुमार पांडे और बचाव पक्ष से बिलासपुर HC के वकील हर्षवर्धन परघनिया,फैज़ल रिजवी पैरवी कर रहे हैं ।जमानत याचिका पर यह सुनवाई की फर्स्ट एडीजे एसीबी/ईओडब्लू की कोर्ट में ही रही है।
बचाव पक्ष ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए बताया कि पिछली न्यायिक रिमांड डेट को ईओडब्लू के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि ईओडब्लू ने खुद अपने प्रस्तुत पत्र में अभियुक्ता को न्यायिक रिमांड में रखने की आवश्यकता नहीं बताई।साथ ही ईडी और ईओडब्लू की एफआईआर में कहीम भी पद का दुरुपयोग करने का सुबूत नहीं है।
बचाव पक्ष ने पिछले दिनों एक युवक कश्मीर में प्रधानमंत्री का करीब होकर घूमने का उदहारण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के पद का दुरुपयोग करने वाले को गिरफ्तार किया गया न की प्रधानमंत्री को।इसके अलावा कई सुको और हाईको की कई न्यायदृष्टांत प्रस्तुत कर जमानत का लाभ देने का अनुरोध किया। ईओडब्लू ने विरोध किया करीब 1 घंटा चली बहस।जमानत याचिका को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।