छत्तीसगढ़
CG NEWS: कांग्रेस नेता पंकज सिंह की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज, पढ़िए पूरी खबर...
Shantanu Roy
29 Sep 2021 3:00 PM GMT
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बिलासपुर। सिम्स में एमआरआइ करने के लिए रेडियोग्राफर के साथ धक्कामुक्की व हाथापाई करने के मामले के आरोपित कांग्रेस नेता व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के करीबी पंकज सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी को जिला न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है। बीते 19 सितंबर की रात रविशंकर अवस्थी की तबीयत खराब हो गई थी। इस दौरान उन्हें एमआरआइ कराने कहा गया। लेकिन सिम्स के टेक्नीशियन ने मशीन खराब होने की बात कहकर जांच नहीं की। इस पर उनके स्वजन ने रात में ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव व टीएस सिंहदेव के करीबी पंकज सिंह को फोन किया।
इस बीच पंकज सिंह रात 11 बजे सिम्स पहुंचे। इस दौरान एमआरआइ करने को लेकर पंकज सिंह ने टेक्नीशियन से हाथापाई कर दी। आरोप है कि पंकज ने टेक्नीशियन तुलाचंद टांडे के साथ मारपीट भी की है। इस घटना की शिकायत टेक्नीशियन ने कोतवाली थाने में की। बाद में पुलिस ने इस मामले में पंकज सिंह के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा व मारपीट के आरोप में धारा 186, 353 व चिकित्सकों व चिकित्साकर्मियों के खिलाफ हिंसा अधिनियम के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया।
आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद आरोपित पंकज सिंह ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। इस प्रकरण में अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश ने पुलिस से केस डायरी मंगाई थी। केस डायरी का परीक्षण व मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है।
कोतवाली पुलिस द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की जानकारी होने पर शहर विधायक शैलेष पांडेय के साथ कांग्रेस नेता पंकज ने विरोध में थाने का घेराव कर दिया था। इस दौरान समर्थकों ने थाने में जमकर हंगामा मचाया और नारेबाजी की थी। वहीं पंकज सिंह अपनी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। विधायक पांडेय ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि हम टीएस सिंहदेव के समर्थक हैं, इसलिए आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। हालाकि पुलिस ने उन्हें समझाइश देकर मामले की जांच करने की बात कही थी।
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