छत्तीसगढ़

CG NEWS : 11वीं की दिव्यांग छात्रा से दरिंदगी आरोपी दोषी करार, 10 साल की सजा

SHIDDHANT
9 Sept 2026 8:14 PM IST
CG NEWS : 11वीं की दिव्यांग छात्रा से दरिंदगी आरोपी दोषी करार, 10 साल की सजा
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छग
Sukma सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में मानसिक रूप से दिव्यांग 11वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दंतेवाड़ा की फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी अशोक यादव को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कारावास और 1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार पीड़िता मानसिक रूप से कमजोर थी और 11वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। 24 फरवरी 2025 को वह शाम के समय घर से बाहर गई थी। करीब दो घंटे बाद जब वह वापस लौटी तो काफी परेशान थी और रो रही थी। परिजनों ने उससे जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन उसने तत्काल कुछ नहीं बताया। इसके बाद वह लगातार कई दिनों तक रोती रही और खाना भी नहीं खा रही थी। 28 फरवरी को परिजनों द्वारा पूछताछ करने पर पीड़िता ने घटना की जानकारी दी।
पीड़िता ने बताया कि गांव के युवक अशोक यादव ने उसे रामाराम स्कूल के पास बुलाया था। इसके बाद आरोपी उसे जबरदस्ती आत्मानंद स्कूल की बाउंड्री के अंदर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर केरलापाल थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए।
जांच के दौरान आरोपी की संलिप्तता सामने आने पर पुलिस ने अशोक यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। दंतेवाड़ा FTC कोर्ट के न्यायाधीश भूपत सिंह साहू ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 64(2)(ट) के तहत दोषी माना और 10 वर्ष के कारावास तथा 1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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