छत्तीसगढ़
CG NDPS केस: नशे के सौदागरों को सजा, 3 आरोपियों को 15-15 साल की सजा
jantaserishta.com
20 Aug 2026 11:49 AM IST

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नशे के कारोबारियों के लिए कड़ा संदेश.
बिलासपुर (छ.ग.): बिलासपुर पुलिस द्वारा नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के विरुद्ध की गई कार्रवाई में अपराध क्रमांक 488/2025, धारा 21, 22 NDPS Act, थाना सिटी कोतवाली के प्रकरण में विशेष NDPS न्यायालय, बिलासपुर द्वारा तीनों आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) से दंडित किया गया है।
उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा दिनांक 09.09.2025 को कार्यवाही करते हुए कुल 114 नग Buprenorphine Injection (2 ML प्रति नग), कुल 228 ML नशीली दवा बरामद की गई थी। प्रकरण में प्रयुक्त पल्सर मोटर सायकल क्रमांक CG10/BN2344, कीमत लगभग ₹50,000/- भी जप्त की गई थी।
गिरफ्तार आरोपी
1. निकेत वस्त्रकार, पिता रामावतार वस्त्रकार, उम्र 23 वर्ष, निवासी घुटकू नयापारा, थाना कोनी, जिला बिलासपुर।
2. जयंत वस्त्रकार, पिता शिव कुमार वस्त्रकार, उम्र 22 वर्ष, निवासी घुटकू नयापारा, थाना कोनी, जिला बिलासपुर।
3. दुर्गा वर्मा, पति अश्वनी वर्मा, उम्र 31 वर्ष, निवासी घुटकू गोदाम मोहल्ला, थाना कोनी, जिला बिलासपुर।
प्रकरण की कार्रवाई
दिनांक 08.09.2025 को मुखबिर सूचना के आधार पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा ज्वाली नाला के पास दबिश देकर दो आरोपियों से 62 नग Buprenorphine Injection बरामद किए गए। तत्पश्चात दिनांक 09.09.2025 को आरोपी दुर्गा वर्मा के कब्जे से 52 नग Buprenorphine Injection बरामद किए गए।
इस प्रकार प्रकरण में कुल 114 नग (228 ML) Buprenorphine Injection की बरामदगी हुई। पुलिस द्वारा प्रकरण में प्रभावी एवं साक्ष्य-आधारित विवेचना करते हुए आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय विशेष NDPS न्यायालय द्वारा मात्र लगभग 07 माह में विचारण पूर्ण करते हुए तीनों आरोपियों को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
नशे के कारोबारियों के लिए स्पष्ट संदेश
नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से दूर रहें। बिलासपुर पुलिस नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध कड़ी एवं निरंतर कार्रवाई कर रही है। नशीली दवाओं की बिक्री, परिवहन एवं आपूर्ति में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध न केवल गिरफ्तारी एवं संपत्ति/वित्तीय जांच की जाएगी, बल्कि दोष सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा कठोर दंड भी भुगतना पड़ेगा।
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