छत्तीसगढ़

CG लॉकडाउन: दुकानों के संचालन के समय में हुआ बड़ा बदलाव, पढ़िए कलेक्टर द्वारा जारी आदेश की कॉपी

Admin2
24 May 2021 4:42 PM GMT
CG लॉकडाउन: दुकानों के संचालन के समय में हुआ बड़ा बदलाव, पढ़िए कलेक्टर द्वारा जारी आदेश की कॉपी
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आदेश जारी

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ के अधिकतर जिलों में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसी बीच कांकेर जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में ढील देने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार जिले में दुकानें सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर नम्रता गांधी आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि जिले में 31 मई सुबह 4 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है।

जारी आदेश के अनुसार शराब दुकान, पान ठेला, मॉल, स्पा सेंटर को छोड़कर सभी दुकानें प्रातः 06:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक संचालन की अनुमति, सभी सामाग्रीयों यथा संभव होम डिलीवरी प्रातः 06:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक स्ट्रीट वेण्डर्स / ठेले वालों/ पिक-अप / मिनीट्रक / अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेंगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा।

उपरोक्तानुसार होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक केवल होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्रवाई की जावेगी। सभी दुकान संचालकों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्वयं एवं स्टॉफ की कोविड-19 टीकाकरण सुनिश्चित करेंगे एवं प्रमाण पत्र दुकान पर प्रदर्शित करेगें।

किसी दुकान में संचालन एवं होम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान / अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जायेगा। संबंधित नगर पंचायत / ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में प्रोविजन स्टोर / किराना दुकानों से संपर्क हेतु उनके मोबाईल नम्बर/ पोर्टल की जानकारी शोसल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेगे उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने/ ठेले को जब्त करने / अर्थदण्ड राशि 5000/- (पांच हजार रुपये), एवं बिना नारक के प्रति व्यक्ति को 500/- (पांच सौ रुपये) अर्थदण्ड अधिरोपित की जायेगी। ई-कामर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी प्राप्तः 06:00 बजे से 02:00 बजे तक ही की जा सकेगी।

थेक किराना / अनाज बाजार तथा आलू, प्याज विक्रेता प्रातः 06:00 बजे से 02:00 बजे तक केवल होम डिलीवरी हेतु अनुमति होगी। को मोड/ गर्भवती अधिकारियों / कर्मचारियों को एक्टिय ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट ऑफिस / बैंकों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टॉफ के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान रामस्त लेन-देन की अनुमति होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख करेंगे। सभी अस्पताल मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।

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