रायपुर। कोरोना की हालात को देखते हुए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला प्रशासन अभी भी सख्त है। जिले में एक बार फिर 7 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बता दें कि प्रदेश में कोरोना के मामले में कम होने पर मिली छूट के बाद से अब तक जिले में 5 बार लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है। कलेक्टर नम्रता गांधी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन 12 जुलाई की रात 12 बजे तब बढ़ाया गया है। कोरोना संक्रमण के मामले बहुत कम हो गए हैं, लेकिन बाजार खुलने के बाद फिर से भीड़ बढ़ने लगी है। इसके चलते कोविड संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। हालांकि, मजदूरों, निम्न आय वर्ग और व्यापारियों के हितों की सुरक्षा भी जरूरी है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया जा रहा है।
रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
जिले में सभी स्वीमिंग पूल, थीम पार्क, वॉटर पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर सब खुलेंगे। हालांकि आने वाले दर्शकों के नाम और पते की डिटेल रखनी होगी। सैनिटाइजर और मास्क निशुल्क उपलब्ध कराना होगा।
जिले के सभी कोचिंग और ट्यूशन संस्थान खुलेंगे। आने वाले सभी छात्र-छात्राओं के नाम-पते की जानकारी रखनी होगी। सैनिटाइजर और मास्क निशुल्क उपलब्ध कराना होगा।
शॉपिंग मॉल, दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब, शराब दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पॉर्लर, स्पा, पार्क, जिम शनिवार को छोड़कर बाकी दिन रात 8 बजे तक खुल सकेंगे।
होटल, रेस्टोरेंट्स बार और क्लब में रात 8 बजे तक बैठकर खाने की सुविधा होगी। इनसाइड डायनिंग में सिर्फ 50 फीसदी लोगों के लिए ही अनुमति दी गई है।
टेक अवे की सुविधा रात 8 बजे तक और होम डिलीवरी रात 10 बजे तक दे सकेंगे।
वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान गृह, होटल, मैरिज हॉल में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। इसी तरह अंत्येष्टि और दशगात्र में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।
शादी में शामिल होने वालों की सूची मैरिज हाल संचालक को रखनी होगी। वहीं कार्यक्रम के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है।
सामाजिक कार्यक्रम या किसी अन्य कार्यक्रम के लिए बुक किए गए हॉल, गार्डन, निवास गृह की क्षमता से 50 फीसदी या 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।