छत्तीसगढ़
CG: घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
Shantanu Roy
22 Aug 2024 1:45 PM GMT
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छग
Surajpur. सूरजपुर। कलेक्टर रोहित व्यास के द्वारा खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग करते पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही, का निर्देश दिया गया। शासन के निर्देशानुसार सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों (14.2किग्रा. लाल टंकी) का उपयोग केवल घरो में कुकिंग हेतु किया जाना है। जबकि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में व्यावसायिक सिलेण्डर (19 किग्रा./5 किग्रा. नीला टंकी) का उपयोग किया जाना है। जिले के कैटर्स, कैटील, होटल, ढाबा, चाय की दुकान, फास्ट फूड की दुकान वाहनों आदि में समय समय पर खाद्य विभाग द्वारा दबिश देकर घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाये जाने पर सिलेण्डर जप्ती कर राजसात की कार्यवाही किया गया है। वर्तमान में कतिपय प्रतिष्ठान के संचालक द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। जिन्हे 30 अगस्त तक समीपस्थ गैस एजेंसी से व्यावसायिक कनेक्शन (आवश्यकतानुसार 19 किग्रा./5 किग्रा. नीला टंकी) लेकर प्रतिष्ठानों में उपयोग करना है। व्यावसायिक कनेक्शन का उपभोक्ता कार्ड / दस्तावेज प्रतिष्ठान में रखना है। इसके पश्चात् विभाग द्वारा सघन जांच/निरीक्षण करते हुए घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग करते पाये जाने पर संचालनकर्ता के विरूद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय तथा वितरण विनियमन) 2000 की कंडिका 3 (ग), 7 (ग) में प्रकरण पंजीबद्ध कर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
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Shantanu Roy
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