छत्तीसगढ़

CG: क्रेडा की संविदा भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, अधिकारियों को जारी हुआ नोटिस

SHIDDHANT
16 May 2026 10:07 PM IST
CG: क्रेडा की संविदा भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, अधिकारियों को जारी हुआ नोटिस
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छत्तीसगढ़
Bilaspur बिलासपुर: छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा जारी सेवाकर्ता इकाई संविदा भर्ती विज्ञापन पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में हुई, जहां कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
यह याचिका रायपुर, राजनांदगांव, बेमेतरा और खैरागढ़-गंडई-छुईखदान जिले के सेवाकर्ता इकाइयों की ओर से दायर की गई थी। मुहम्मदों ने वकील नरेंद्र मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी कि उनकी सेवाएं समाप्त कर नए संविदा कर्मियों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। मुहम्मदों का कहना था कि उनकी नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए की गई थी और अनुबंध 31 मार्च 2026 को समाप्त हुआ। इसके बाद सेवा विस्तार देने के बजाय क्रेडा ने नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी।
मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व मजिस्ट्रेट का हल देते हुए तर्क रखा कि किसी संविदा या अस्थायी कर्मचारियों को हटाकर उसकी जगह दूसरा अस्थायी कर्मचारी नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि केवल नियमित नियुक्ति की स्थिति में ही संविदा कर्मियों को हटाया जा सकता है।
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने भर्ती विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगाए हुए ऊर्जा विभाग के सचिव, अधिक्षण अभियन्ता, कार्यपालन अभियन्ता और सहायक अभियन्ता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। लंबित है कि इससे पहले भी क्रेडा की टेक्नीशियन संविदा भर्ती प्रक्रिया पर कोर्ट रोक लगा चुका है।
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