छत्तीसगढ़
CG हाईकोर्ट बोला- रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलसचिव पद के लिए अयोग्य
jantaserishta.com
23 May 2025 10:32 AM IST

x
छत्तीसगढ़.
रायपुर: प्रदेश के सबसे पुराने रविशंकर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलसचिव शैलेन्द्र पटेल की अयोग्यता पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी।
तीन वर्ष पूर्व 2022 से चल रहे मामले पर अंतिम सुनवाई कोर्ट में 6 मार्च 2025 को हुई थी। इसका फैसला 22 मई 2025 को आया। कोर्ट ने 23 पेज के ऑर्डर में साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा कि आप (शैलेन्द्र पटेल) निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करते और आपको रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता, केस खारिज किया जाता है। इस बेहद गंभीर मामले के ऑर्डरशीट में कोर्ट ने राहुल गिरी गोस्वामी की शिकायत और FIR का उल्लेख हैं (पेज 11)।
लगातार कोर्ट को गुमराह कर राहत लेकर रजिस्ट्रार की कुर्सी पर जमे शैलेन्द्र पटेल को कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि वह फर्जी और अयोग्य है।
Tagsरविशंकर विश्वविद्यालयहाईकोर्टछत्तीसगढ़ हाईकोर्टRavishankar UniversityHigh CourtChhattisgarh High Court
jantaserishta.com
भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।
Next Story





