CG हाईकोर्ट का निर्देश, 1 हफ्ते में कराए कवर्धा नगर पालिका में अध्यक्ष चुनाव
कवर्धा kawardha news। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट chhattisgarh high court ने कवर्धा नगर पालिका Kawardha Municipality अध्यक्ष के मनोनयन की प्रक्रिया को गलत ठहराया है। कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश जारी कर कहा है कि एक सप्ताह के भीतर नगर पालिका अध्यक्ष के रिक्त पद पर चुनाव कराए। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा ने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यहां कार्यकारी अध्यक्ष का मनोनयन कर दिया गया।
chhattisgarh news कांग्रेस पार्षद मोहित महेश्वरी ने अपने एडवोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया कि नगर पालिका कवर्धा में कांग्रेस की बहुमत होने के बाद भी राज्य शासन ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए भाजपा पार्षद को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया है। chhattisgarh
याचिका में कहा गया कि अध्यक्ष के इस्तीफा देने के बाद नियमानुसार नए सिर से चुनाव होना चाहिए। इसके लिए याचिकाकर्ता सहित कांग्रेस के पार्षदों ने अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण विकास कार्य सहित जरूरी कामकाज प्रभावित होने की जानकारी राज्य शासन को दी थी। पार्षदों ने राज्य शासन को पत्र लिखकर अध्यक्ष का चुनाव कराने की मांग भी की थी।