छत्तीसगढ़
CG: गांजा तस्कर को मिली 10 साल की जेल, एक लाख रुपए अर्थदंड
Shantanu Roy
5 Feb 2025 5:50 PM GMT
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Kondagaon. कोण्डागांव। केशकाल पुलिस ने गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया था, आरोपियों पर कोर्ट में दोष सिद्ध हो गया है। न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर तीनों आरोपियों को 10 साल की सजा और एक लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया। कोण्डागांव जिला के केशकाल थाना पुलिस ने 15 अगस्त 2020 को 29 किलो से अधिक गांजा तस्करी करते हुए अर्जुन सिंह होशियारपुर पंजाब, अजय कुमार चौधरी और पांडव कुमार को गिरफ्तार किया था। मामले में कोण्डागांव के विशेष न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप की न्यायालय में दोष सिद्ध हो गया है।
विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा ने बताया कि तीनों आरोपियों ने कार से 29.430 किलो गांजा की तस्करी की थी, जिसके आधार पर केशकाल थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की। न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर तीनों आरोपियों को 10 साल की सजा और एक लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया। फिलहाल, अर्जुन सिंह पुलिस अभिरक्षा में है, जबकि अजय कुमार चौधरी और पांडव कुमार जमानत मिलने के बाद से फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है।
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