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Durg. दुर्ग। जिले में गाड़ियों पर डीजे बॉक्स रखकर बजाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। साउंड पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए शासन ने आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक गाडियों पर डीजे बॉक्स रखकर बजाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. साथ ही अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण के मामले में किसी शिकायत का इंतजार करे बगैर ही खुद कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि कलेक्टर और एसपी सुनिश्चित करें कि कोई भी वाहन पर साउंड बॉक्स न बजे. वाहन में साउंड बॉक्स मिलने पर जब्त किया जाए। जब्त साउंड बॉक्स को कलेक्टर के आदेश के बाद ही छोड़ा जाए।
इसके अलावा बार-बार पकड़े जाने पर उस वाहन का परमिट निरस्त किया जाए। हाईकोर्ट के आदेश बिना वाहन को कोई भी नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा. नियम का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित अधिकारी पर अवमानना की कार्रवाई होगी। कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कार्यवाही भी करें आदेश में बताया गया है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि जब भी शादियां, जन्मदिन, धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में निर्धारित गाइड लाइन से अधिक ध्वनि प्रदूषण होने पर अधिकारी जाएं. ऐसे में यदि कोई विरोध करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में कार्यवाही की जाए. इसके अतिरिक्त संबंधित अधिकारी आयोजक के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर अवमानना का प्रकरण उच्च न्यायालय में दायर करें।
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Shantanu Roy
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