छत्तीसगढ़
CG: जिला बदर बदमाश ने दी जान से मारने की धमकी, गिरफ्तार
Shantanu Roy
17 Dec 2024 10:29 AM GMT
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छग
Rajnandgaon. राजनांदगांव। जिला बदर के दौरान लुक-छिपकर अपने बस्ती में आकर लड़ाई-झगड़ा कर जान से मारने की धमकी देकर फरार होने वाले आरोपी को पुलिस ने पकडक़र कार्रवाई की। जिला बदर के दौरान आरोपी का थाना लालबाग में 2 प्रकरण पंजीबद्ध दोनों में रासुका की धारा जोड़ी गई। आरोपी लालबाग थाना का निगरानी बदमाश है। मिली जानकारी के अनुसार न्यायालय जिला एवं दंडधिकारी राजनांदगांव के आदेश के थाना लालबाग के निगरानी बदमाश का लगातार आपराधिक कृत्यों में शामिल होने एवं बदमाश के कृत्यों में सुधार नहीं होने के कारण, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं बदमाश के व्यवहार में सुधार लाने के लिए सुनिल उर्फ टिर्रू को 01 वर्ष की कालावधि से राजनांदगंाव एवं आसपास की सीमावर्ती जिलों में नहीं रहने हेतु प्रतिबंधित किया गया था, जो 14 सितंबर 2024 के पहले राजनांदगांव जिले की सीमा पर प्रवेश नहीं करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था।
आरोपी द्वारा 10 नवंबर 2023 को प्रार्थी निवासी अटल आवास पेंड्री के घर में घुसकर गाली-गलौज करने एवं 8 अप्रैल 2024 को प्रार्थी निवासी अटल आवास पेंड्री के साथ मारपीट करने के संबंध में थाना लालबाग में धारा 456, 294, 506 भादवि एवं अपराध क्रमांक 167/24 धारा 294, 323, 506, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना के संबंध में जिले के वरिष्ठ अधिकारीगण को अवगत कराया गया एवं एसपी मोहित गर्ग, एएसपी राहुल देव शर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के दिशा-निर्देश पर थाना प्रभारी लालबाग निरीक्षक नवरतन कश्यप के नेतृत्व में आरोपी सुनिल उर्फ टिर्रू द्वारा घटना कारित कर लगातार फरार चल रहा था, जिसे 16 दिसंबर 2024 को अपने घर अटल आवास पेंड्री आए होने की सूचना पर घेराबंदी कर निगरानी बदमाश आरोपी सुनिल मरकाम उर्फ टिर्रू को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किए जाने आरोपी द्वारा जिला बदर के दौरान उक्त घटना कारित करने पर दोनों प्रकरण में शासन के आदेश का अवहेलना करने पर रा.सु.का. की धारा 14, 15 एवं आईपीसी की धारा 188 जोडक़र जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
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Shantanu Roy
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