छत्तीसगढ़

CG Crime: रोडरेज मामले में 2 लोगों को हुई आजीवन कारावास की सजा

Shantanu Roy
6 July 2024 6:45 PM GMT
CG Crime: रोडरेज मामले में 2 लोगों को हुई आजीवन कारावास की सजा
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Gariaband. गरियाबंद। गरियाबंद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तजेश्वरी देवी देवांगन ने 4 साल पूर्व रोड रेज के दौरान हुई 12 लोगो की हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों आरोपियों को 12 लोगो की हत्या के प्रयास में 12 बार धारा 307 के तहत 10-10 वर्ष के कारावास और धारा 302 के तहत हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. बता दें कि 26 अक्टूबर 2020 को जिले के मालगांव में दशहरे का आयोजन हुआ था. उस रात पौने 11 बजे आरोपी रोमित राठौर अपनी लाल रंग की ब्रेजा कार में सौरभ कुटारे के साथ गरियाबंद से मालगांव की ओर निकले थे. मालगांव से गुजरने के दौरान भीड़ में शामिल कुछ लोगो को इनकी कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद विवाद हो गया था. इस दौरान आरोपी सभी लोगो को देख लेने की
बात कहकर चले गया।

इसके कुछ देर बाद वह अपने साथ 4 अन्य साथियों को घर छोड़ने के बहाने कार में बैठाकर मालगांव पहुंचा और तेज रफ़्तार से कार चलाते हुए सड़क के रांग साइड से आ रहे लोगो के ऊपर कार चढ़ा दी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के वक्त कार 100 से ज्यादा की स्पीड में थी. इस हादसे में 1 चार वर्षीय बच्चे की मौत हो गई वहीं 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी अपने-अपने घर चले गए थे. दूसरे दिन गरियाबंद पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को खिलाफ धारा 109,147,149,201 ,212,302 और 307 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि, केस चलने के दौरान 29 लोगो की गवाही के बाद कुल 6 में से 4 आरोपीयों को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया था. जिसके बाद अब घटना के करीब 4 साल बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तजेश्वरी देवी देवांगन ने शनिवार को सभी गवाहों और तथ्यों के आधार पर दोनों आरोपीयों को धारा 302,307,34 के तहत आजीवन कारावास के साथ 5-5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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