छत्तीसगढ़
CG: पिता की हत्या करने वाले बेटे को उम्रकैद, न्यायालय ने सुनाया फैसला
Shantanu Roy
24 Jun 2025 9:34 PM IST

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Baloda Bazaar. बलौदाबाजार। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रिसदा में पिता की नृशंस हत्या करने वाले आरोपी बेटे जितेन्द्र वर्मा को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं चुकाने की स्थिति में आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। लोक अभियोजक थानेश्वर वर्मा के अनुसार, यह जघन्य वारदात 15 मार्च 2024 को ग्राम रिसदा में हुई थी, जहां आरोपी जितेन्द्र वर्मा ने अपने पिता चिंतामणी वर्मा की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए शव को बाथरूम की सीढ़ियों के पास रख दिया और यह दर्शाया कि उनके पिता की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी अजय झा के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक रिपोर्ट, घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य, और गवाहों के बयान के आधार पर जांच में यह स्पष्ट हुआ कि हत्या का जिम्मेदार स्वयं मृतक का पुत्र है। जांच में सामने आया कि आरोपी जितेन्द्र वर्मा शराब का लती था और पहले भी कर्ज में डूब चुका था, जिसे उसके पिता ने अपनी बीस लाख रुपये की जमीन बेचकर चुकाया था। इसके बावजूद आरोपी की शराब की आदत नहीं छूटी। जब उसने दोबारा पैसे की मांग की और पिता ने देने से इनकार किया, तो उसने गुस्से में आकर उनकी हत्या कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता और पूर्व नियोजित साजिश को देखते हुए आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि आरोपी ने एक पिता-पुत्र जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है और समाज में इस तरह की प्रवृत्ति को कड़ा संदेश देने के लिए कठोर सजा जरूरी है।
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