CG BREAKING: विशेष शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त

New Delhi/Raipur. नई दिल्ली/रायपुर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ शासन को विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार दो माह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करे और निर्धारित समयसीमा में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यह मामला “राजनीश कुमार पांडेय एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य” शीर्षक से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था, जिसमें समावेशी शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड कौस्तुभ शुक्ला तथा अधिवक्ता पलाश तिवारी ने विस्तृत पैरवी की। कौस्तुभ शुक्ला द्वारा छत्तीसगढ़ आरसीआई टीचर एसोसिएशन की ओर से भी हस्तक्षेप आवेदन प्रस्तुत किया गया।





